असम (Assam), मणिपुर (Manipur) व नागालैंड (Nagaland) में विवादास्पद सैन्य कानून सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है.
असम, मणिपुर व नागालैंड में AFSPA के तहत आने वाले इलाके घटाए गए : गृहमंत्री अमित शाह
New Delhi:
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि असम, मणिपुर व नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम ( AFSPA) के तहत आने वाले इलाके घटा दिए गए हैं. उन्होंने एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी.
बता दें कि नागालैंड के MON जिले में हाल ही में पैरा कमांडों(Para Commando) के एक ऑपरेशन में गलत पहचान की वजह से कई ग्रामीणों की मौत हो गई थी. इसके बाद से असम, मणिपुर व नागालैंड में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) हटाने की मांग जोरों पर है.
“अशांत क्षेत्र” वह है, जहां “नागरिक शक्ति की सहायता में सशस्त्र बलों (Armed Forces) का उपयोग आवश्यक है”. AFSPA की धारा 3 के तहत, किसी भी क्षेत्र को विभिन्न धार्मिक, नस्ली, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेदों या विवादों के कारण अशांत घोषित किया जा सकता है. किसी भी क्षेत्र को “अशांत” घोषित करने की शक्ति शुरू में राज्यों के पास थी, लेकिन 1972 में केंद्र को पारित कर दी गई