ओवैसी ने लोकसभा में दिया नोटिस, आधार को वोटर आईडी से जोड़ने का किया विरोध
Aadhaar कार्ड से वोटर आईडी कार्ड को जोड़ने के केंद्र सरकार के कदम को लेकर अब सियासत गर्मा रही है। सोमवार को लोकसभा में नए इलेक्शन लॉ बिल पेश होने से पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर विरोध जताया है। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बताया है।
ओवैसी ने इस बिल को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ करार दिया है. उन्होंने लिखा कि यह बिल शीर्ष अदालत के फैसले (पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ) का उल्लंघन करता है. ओवैसी ने अपने पत्र में लिखा है कि ऐसा करना निजता के मौलिक अधिकार को जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है, उसका उल्लंघन है. कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने के कई नुकसान हैं, जिसमें नागरिकों की सुरक्षा और निजता को खतरा है. ओवैसी ने दावा किया है कि इससे सरकारों को लोगों को दबाने, मताधिकार से वंचित करने और पक्षपात करने के अधिकार मिल जाएंगे. यह भी दावा किया गया है कि इससे सीक्रेट बैलेट, फ्री और फेयर इलेक्शन में बाधा पैदा होगी. चुनाव आयोग की मांग है कि नए वोटर आईडी के अप्लाई करने वाले व्यक्ति के लिए आधार की जानकारी अनिवार्य कर देना चाहिए। आयोग का मत है कि आधार और वोटर आईडी एक दूसरे से लिंक होने पर काफी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। सबसे बड़ी समस्या यह है कि वर्तमान वोटर लिस्ट में कई नाम बार-बार आ जाते हैं।
अपने इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को जोड़ने से कई नुकसान हैं, जिसमें नागरिकों की सुरक्षा और निजता को खतरा है। ओवैसी ने खत में ये दावा किया है कि इससे सरकारों को जनता को दबाने, मताधिकार से वंचित करने और भेदभाव करने के अधिकार मिल जाएंगे।