गलत जानकारी देने पर 202 करोड़ का जुर्माना, एमजॉन को पडा CCI का झटका, 60 दिनों के भीतर देना होगा ब्योरा
अमेजन-फ्यूचर कूपन्स सौदे को दी हुई मंजूरी को कॉम्पटीशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) ने निलंबित कर दिया है। प्रावधानों का हुआ, उल्लंघन 202 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है अमेजन पर।
सीसीआई ने 60 दिनों में विस्तृत फॉर्म भरने के आदेश दिए हैं अमेज़ॅन को। सीसीआई में फ्यूचर कूपन्स की तरफ से जारी एक शिकायत पर सुनवाई हो रही थी, जिसके जरिए फ्यूचर कूपन्स उम्मीद कर रहा था कि फ्यूचर ग्रुप में अमेजन के निवेश की मंजूरी को रद्द कर दिया जाए। सीसीआई ने डील का फिर से आकलन करने का आदेश दीया है।
सीसीआई ने अमेजन पर गलत और झूठे बयान देने का आरोप भी लगाया। अमेजन-फ्यूचर डील मामले में सीसीआई ने 57 पन्नों का आदेश जारी किया है। आयोग ने अमेजन पर कुछ प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण 202 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सीसीआई ने फ्यूचर कूपन्स में 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए अमेजन के सौदे को नवंबर 2019 में मंजूरी दी थी। आयोग ने 57 पन्नों के आदेश में कहा कि उक्त मंजूरी ‘‘कुछ समय के लिए स्थगित रहेगी।’’
घरेलू कंपनी ने प्रतिस्पर्धा आयोग के सामने अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच चल रहे कानूनी विवाद के बीच ई कॉमर्स कंपनी के खिलाफ शिकायत की। जुलाई 2021 को गुलेटिव बॉडी ने अमेजन को नोटिस जारी किया था।