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नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटना में अब नहीं जाएगी जान,सरकार के इन नए नियम के बारे में जानिए

अब एक अक्टूबर 2022 के बाद बिकनेवाली कार में अधिकतर यात्रियों के लिए एयरबैग लगाना जरूरी कर दिया गया है।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (Morth) नितिन गडकरी ने कहा कि अब भारत में आठ लोगों की क्षमता वाली कार के लिए कम से कम छह एयरबैग जरूरी होंगे। सरकार ने इसे अनिवार्य करने के लिए जीएसआर अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब तक बमुश्किल 100 लोगों ने डीटीओ के यहां आवेदन दिए। इसमें से 10 लोगों के आवेदन की मंजूरी दी गई है और चार लोगों को ही अब तक सरकारी सहायता मिल सकी है। जबकि इस अवधि में बिहार में सड़क दुर्घटना में कई गुना अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक जुलाई 2019 से ड्राइवर एयरबैग के फिटमेंट और एक जनवरी 2022 से ड्राइवर के साथ आगे बैठने वाले यात्री के लिए एयरबैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। अब एक अक्टूबर 2022 के बाद बिकनेवाली कार में अधिकतर यात्रियों के लिए एयरबैग लगाना जरूरी कर दिया गया है। गडकरी ने कहा,अधिकतम एयरबैग लगाने का यह नियम सभी सेगमेंट की कार में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, भले ही वाहन की कीमत/वैरिएंट कुछ भी हो।

परिवहन विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू की है, पर यह अब तक लागू नहीं हो सका है। इस कारण लोग साइबर कैफे या वसुधा केंद्र से भी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। स्पष्ट है कि विभाग की यह योजना तभी कारगर साबित होगी जब आवेदन लेने की सुविधा प्रखंड कार्यालय से हो। वरना, जिलास्तरीय डीटीओ कार्यालय की दूरी के कारण लोग आवेदन देने से परहेज करते रहेंगे और हताहतों को इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। इसके मुताबिक एम1 कैटेगरी के वाहन में आगे और पीछे दोनों कंपार्टमेंट में बैठे लोगों के सामने और पीछे से होने वाले टक्कर के असर को कम करने के लिए चार अतिरिक्त एयरबैग देना जरूरी बना दिया गया है।
भारत में बिकने वाले वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अकसर चिंताएं जाहिर की जाती रही हैं। देश में सड़क दुर्घटना में हर साल लाखों लोगों की जान जाती है। सड़क दुर्घटना की स्थिति में लोगों के जानमाल का नुकसान कम से कम हो, इन चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

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