इंफॉर्मेशन मैच नहीं होने की वजह से लिंक नहीं हो रहा पैन और आधार, तो अपनाएं ये तरीका
पैन या आधार में गलती है तो इसे सुधारा जा सकता है। पैन कार्ड में गलती सुधरवाने के लिए आपको ऑनलाइनसिर्वस डॉट एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
रकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लोगों को घरों में ही अवेलबल हो सके. COVID-19 को देखते हुए कई सुविधाएं ऑनलाइन मुहैया कराई गईं हैं. वहीं यदि आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया है, तो देर न करें. आसानी से आप इन दोनों को लिंक कर सकते हैं. रजिस्टर्ड और नॉन-रजिस्टर्ड दोनों यूजर्स ऑनलाइन इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं.पैन आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। अगर आपने अभी तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया
तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पैन कार्ड को निरस्त कर सकता है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसे में जल्दी से जल्दी आधार और पैन कार्ड का लिंक करा लेना चाहिए। बहुत से लोगों के आधार और पैन में मिसमैच जानकारी होने की वजह से लिंक होने में समस्या आ रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहां आपको आधार और पैन में मिसमैच जानकारी होने पर लिंक करने का तरीका बताने जा रहे हैं।
आधार-पैन के फायदे – आधार कार्ड के जरिए सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचता है। वन नेशन वन राशन कार्ड हो या पीएम किसान सम्मान निधि या फिर अंत्योदय अन्न योजना इन सभी योजनाओं का लाभ आधार कार्ड के जरिए ही लोगों तक पहुंचा है। वहीं बैंक, पेंशन, रेलवे सहित दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट में आधार कार्ड पहचान पत्र के तौर पर यूज किया जा रहा है।
आधार जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार को पैन से जोड़ने को लेकर जानकारी दी है. उसने कहा है कि आपका डेमोग्राफिक डिटेल्स जैसे नाम, जेंडर और जन्म तिथि दोनों डॉक्यूमेंट्स में मैच होने चाहिए.आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूनि आइडेंटफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के अनुसार पैन और आधार को लिंक करने के लिए उसमें दी गई जानकारी जैसे जन्मतिथि, जेंडर, नाम, पिता/पति का नाम मैच करना चाहिए।
अगर इनमें से कोई एक जानकारी भी मिसमैच होती है तो आपका आधार और पैन लिंक नहीं होगा। अगर आपके साथ ही ऐसा ही कुछ परेशानी है तो इसके लिए आपको आधार या पैन कार्ड में से एक में दी गई गलत जानकारी को सही कराना होगा।हालांकि, आधार के वास्तविक डेटा की तुलना में इसमें नाम पूरी तरह न मिलने (Minor mismatch) पर भी इसका ऑप्शन दिया गया है.
ऐसे मामले में आधार यूजर्स को वन टाइम पासवर्ड (Aadhaar OTP) भेजा जाएगा. यह ओटीपी उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा. वहीं टैक्सपेयर्स को यह एनश्योर करना होगा कि पैन और आधार में जन्म तिथि और जेंडर बिल्कुल समान हैं.