राजनीति
Gujarat Riots 2022: सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी और अन्य को क्लीन चिट देने वाली SIT के खिलाफ जकिया जाफरी की याचिका को किया खारिज
2002 में हुए गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट के खिलाफ दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
2002 में हुए गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट के खिलाफ दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि जाकिया जाफरी की तरफ से इस याचिका को दाखिल किया गया था। सर्वोच्च अदालत ने SIT की जांच रिपोर्ट को सही माना है। याचिका दायर करने वाली जाकिया जाफरी पूर्व कांग्रेस सांसद अहसान जाफरी की पत्नी हैं।
इससे पहले 9 दिसंबर 2021 को जाकिया जाफरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इसकी सुनवाई जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने की।