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इंडियन रेलवे ने किया बड़ा ऐलान, जान लें वरना नहीं कर पाएंगे यात्रा, रेलवे ने जारी की नई गाइडलाइन

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है. लोकल ट्रेन में नो वैक्सीन, नो एंट्री पॉलिसी लागू की गई है. वहां के यात्री के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वे कोरोना के दोनों टीका जरूर लगवाएं.

देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. सभी राज्य सरकार अपने-अपने स्तर पर पाबंदियां लगा रही है. बढ़ते संक्रमण की वजह से कई राज्य में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. वहीं कुछ राज्यों में रेलवे और दूसरे यातायात से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइंस दिया गया है. इसी के तहत रेलवे  ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है.देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. सभी राज्य सरकार अपने-अपने स्तर पर पाबंदियां लगा रही है. बढ़ते संक्रमण की वजह से कई राज्य में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. दक्षिण रेलवे ने तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए एक अहम फैसला लिया है, जिसमें कहा गया है कि आगामी 10 जनवरी के बाद ट्रेन में सिर्फ वही लोग चढ़ सकते हैं जिनके पास में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट है यानी जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज लगवा रखी है.

आपको बता दें जिन भी लोगों के कोरोना की दोनों डोज नहीं लगी है. वह ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे. हालांकि ऐसी गाइडलाइन अभी तक सिर्फ दक्षिणी रेलवे की ओर से जारी की गई है यानी ये नियम सिर्फ चेन्नई क्षेत्र के लोगों पर ही लागू होगा.

रेलवे ने यह भी कहा है कि रेल यात्रियों को कोरोना को लेकर जारी किए गए गाइडलाइंस को फॉलो करना अनिवार्य होगा. यात्रियों को यात्रा टिकट या मासिक सीजन टिकट (MST) जारी कराने के दौरान वैक्‍सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना भी अनिवार्य होगा. जिनके पास वैक्सिनेशन का सर्टिफिकेट होगा उन्हें ही टिकट जारी किया जाएगा. दक्षिण रेलवे  के इस कदम को देखते हुए दूसरी जगहों पर भी इस तरह के नियम को लागू किए जा सकते हैं.
इसके अलावा दक्षिणी रेलवे की नई गाइडलाइन के मुताबिक, रेलवे परिसर में मास्क न पहनने वाले यात्रियों को भी 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वहां के रेलवे विभाग ने 6 जनवरी को नई गाइडलाइन जारी की है.

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