ईडी ने की Xiaomi India के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 5,551 करोड़ की संपत्ति करी जब्त
कंपनी के खिलाफ ईडी ने यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, (फेमा) 1999 के प्रावधान के तहत की है। इस साल फरवरी में, ईडी ने शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए कथित अवैध लेनदेन की जांच शुरू की थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टेलीकॉम फर्म शाओमी इंडिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने बैंक खातों में जमा शाओमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 5551.27 करोड़ रुपये जब्त कर लिए हैं। ईडी ने कंपनी के खिलाफ यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, (फेमा) 1999 के प्रावधान के तहत की है। शाओमी इंडिया चीन की शाओमी ग्रुप की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
इस साल फरवरी में, ईडी ने शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए कथित अवैध लेनदेन की जांच शुरू की थी। जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि कंपनी ने भारत में अपना ऑपरेशन वर्ष 2014 में शुरू किया और 2015 से पैसा भेजना शुरू किया था। कंपनी ने तीन विदेशी संस्थाओं को INR 5551.27 करोड़ के बराबर विदेशी मुद्रा भेजी, जिसमें रॉयल्टी की आड़ में एक Xiaomi समूह की यूनिट शामिल है।
ईडी की जारी बयान में कहा गया है, “रॉयल्टी के नाम पर इतनी बड़ी रकम उनके चीनी मूल समूह की संस्थाओं के आदेश पर भेजी गई थी। अन्य दो यूएस की संस्थाओं, जो इससे संबंधित नहीं थी, उनको भी पैसा भेजा गया और इससे भी फायदा शाओमी ग्रुप को ही हुआ।”
साथ ही यह भी कहा गया है कि Xiaomi India पूरी तरह से भारत में बने मोबाइल हैंडसेट और दूसरे अन्य प्रोडक्ट्स भारत में निर्माताओं से खरीदता है, कंपनी ने इन तीन विदेशी- संस्थाओं से कोई सर्विस नहीं ली है, जिन्हें पैसा ट्रांसफर किया गया था।
इसमें कहा गया है कि इस ग्रुप की कंपनियों के बीच फर्जी दस्तावेज बनाकर और लेनदेन दिखाकर कंपनी ने विदेश में रॉयल्टी की आड़ में बड़े पैमाने पर पैसा बाहर भेजा। जांच एजेंसी के अधिकारियों के मुताबिक, ये फेमा की धारा 4 का उल्लंघन है। ईडी ने कंपनी पर विदेशों में पैसा भेजते समय बैंकों को गलत जानकारी देने का आरोप भी लगाया है। इस महीने की शुरुआत में, ईडी ने शाओमी के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मनु कुमार जैन को कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा कानून के कथित उल्लंघन से संबंधित मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था।