राजनीति

बंगाल गवर्नर धनखड़ ने रात 2 बजे बुलाई राज्य विधानसभा की बैठक,ये है वजह

राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने 7 मार्च को रात दो बजे विधानसभा सत्र बुलाया था। बाद में राज्यपाल ने टाइपिंग में गलती की बात कहते हुए माफी मांगी। राज्यपाल ने टाइपिंग एरर स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश पत्र जारी किया। अब 7 मार्च को दोपहर 2 बजे विधानसभा सत्र बुलाया गया है।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सात मार्च को देर रात दो बजे विधानसभा का सत्र बुलाया है। वह उस समय सदन को संबोधित करेंगे और प्रोटोकॉल के अनुसार सभी वरिष्ठ मंत्रियों और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उपस्थित रहना होगा। उन्होंने कहा कि वे कैबिनेट की सिफारिश पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “आधी रात के बाद दो बजे विधानसभा की बैठक असामान्य है और अपने आप में इतिहास बनाने वाली है, लेकिन यह कैबिनेट का निर्णय है।” वैसे ये मसला एक टाइपो का है जिसने पश्चिम बंगाल विधानसभा को अनिश्चित स्थिति में ला दिया।

एक टाइपोग्राफिकल गलती से पश्चिम बंगाल विधानसभा (West Bengal Assembly) में अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने 7 मार्च को रात दो बजे विधानसभा सत्र बुलाया था। बाद में राज्यपाल ने टाइपिंग में गलती की बात कहते हुए माफी मांगी। राज्यपाल ने टाइपिंग एरर स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश पत्र जारी किया। अब 7 मार्च को दोपहर 2 बजे विधानसभा सत्र बुलाया गया है।हालांकि बाद में राज्य सरकार की ओर से साफ किया गया है कि यह टाइपिंग की गलती की वजह से हुई है. यह दोपहर दो बजे होगा. इस बाबत 28 फरवरी को फिर कैबिनेट की बैठक में इस बाबत प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल को भेजा जाएगा. इस बाबत टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि सीएम ने राज्यपाल से फोन पर बीतचीत की और इसे टाइपिंग मिस्टेक बताया है.

धनखड़ ने स्पष्ट किया कि उन्होंने ममता बनर्जी-कैबिनेट के फैसले को स्वीकार करते हुए आधी रात के बाद विधानसभा बुलाई। रात 2 बजे विधानसभा बुलाने के बारे में बंगाल विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी से पूछे जाने पर उन्होंने कहा, विधान सभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने कहा, यह एक टाइपोग्राफिकल गलती हो सकती है और इसे अनदेखा किया जा सकता था। सुबह 2 बजे विधानसभा को आहूत करना अपवाद है। इससे पहले राज्यपाल को दो पत्र भेजे गए थे जिनमें समय दोपहर दो बजे बताया गया था। उन्हें इसे समझना चाहिए था और इसे नजरअंदाज करना चाहिए था। अब यह कैबिनेट को तय करना है। अन्यथा, मुझे 2 बजे विधानसभा बुलानी होगी क्योंकि राज्यपाल ने उस समय बुलाया था।
पहले धनखड़ ने ट्वीट किया था, ‘संविधान के अनुच्छेद 174(1) को लागू करते हुए कैबिनेट के निर्णय को स्वीकार किया गया है और 7 मार्च 2022 को रात 2 बजे विधानसभा सत्र को बुलाया गया है। आधी रात के बाद विधानसभा की बैठक असामान्य है और यह अपने आप में ऐतिहासिक है, लेकिन यह कैबिनेट का फैसला है।’

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