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लंदन के आलीशान घर से बेदखल होगा विजय माल्या,बैंक के पास रखा था गिरवी,कोर्ट ने खारिज की ये याचिका

विजय माल्या के सताए लोगों को यह जानकर अच्छा लगेगा कि अब उसका लंदन वाला घर छिनने जा रहा है. ब्रिटिश कोर्ट ने माल्या की याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद ये लगभग साफ हो गया है कि उसे घर खाली करना होगा

स्विस बैंक यूबीएस (UBS) के साथ लंबे समय से जारी कानूनी विवाद में विजय माल्या के इस घर को खाली कराने का आदेश दिया गया था. घर खाली होने पर स्विस बैंक इस पर कब्जा कर लेगा और उसे बेचकर माल्या की उधारी निपटाएगा. माल्या को लगे इस झटके से भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला. हां, इतना जरूर है कि माल्या को मुश्किल में देखकर उसके सताए लोगों को कुछ सुकून जरूर मिलेगा. लंदन हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद विजय माल्या को संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। माल्या को UBS स्विस बैंक को 204 मिलियन पाउंड का कर्ज चुकाना है। आपको बता दें कि लंदन के इसी घर में विजय माल्या की 95 साल की मां भी रहती हैं।
इंडिया टुडे को मिली जानकारी के मुताबिक, लंदन हाईकोर्ट के चांसरी डिविजन के जज मैथ्यू मार्श ने अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा. इसका मतलब है कि या तो माल्या इस प्रॉपर्टी का पेमेंट कर दें, अन्यथा माल्या को इस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है. माल्या को इस स्विस बैंक यूबीएस को 2.04 करोड़ पाउंड यानी करीब 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लौटाना है. फिलहाल माल्या के लंदन स्थित इस घर में उनकी 95 साल की मां ललिता माल्या भी रहती हैं.
अदालत के इस फैसले के बाद अब यूबीएस बैंक के लिए कार्रवाई करने के सारे रास्ते खुल गए हैं. वही इस मामले में माल्या के वकील डेनियल मारगोलीन का कहना है कि अदालत के इस फैसले से उनके क्लाइंट माल्या की बुजुर्ग मां को काफी तकलीफ उठानी पड़ सकती है क्योंकि अभी वही उस घर में रह रही हैं.
लंदन के रीजेंट पार्क में 18/19 कॉर्नवाल टेरेस लक्जरी अपार्टमेंट में वर्तमान में माल्या की 95 वर्षीय मां ललिता का कब्जा है. इस संपत्ति को अदालत में “लाखों पाउंड की असाधारण मूल्यवान संपत्ति” के रूप में वर्णित किया गया था.
लंदन हाई कोर्ट के चांसरी डिविजन के न्यायाधीश मैथ्यू मार्श ने अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने का कोई आधार नहीं है. इसका मतलब है कि माल्या को इस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है.

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