वर्क फ्रॉम होम में बिस्तर से डेस्क पर जा रहा था, फिसल कर गिरा हर्जाना मिला ,कोर्ट ने माना वर्क प्लेस एक्सीडेंट,
कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहा था ऐसे में इसे प्रतिदिन निवास स्थान से कार्य स्थल तक की यात्रा नहीं माना जा सकता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कर्मचारी जब फिसलकर गिरा तक वह ऑफिस के काम के लिए ही जा रहा था। बिस्तर से डेस्क पर कंप्यूटर तक जाना ऑफिस जाने के समान ही है। इंश्योरेंस कंपनी को हर्जाना देना होगा।
कर्मचारी ने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम की मांग करते हुए केस दायर किया था। लेकिन जर्मनी की दो निचली अदालतों ने कर्मचारी के क्लेम को खारिज कर दिया। लेकिन सोशल सिक्युरिटी मामलों वाली फेडरल अदालत ने कर्मचारी के पक्ष में फैसला दिया। फेडरल कोर्ट ने माना कि बिस्तर से होम ऑफिस पर काम के लिए जाने को इंश्योरड वर्क रूट माना। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी ने वर्क फ्रॉम के दौरान बिस्तर से उठकर बिना नाश्ता किए डेस्क पर लगे कंप्यूटर की ओर जा रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हर्जाना केवल ऑफिस के लिए जाने वाली पहली यात्रा पर ही मिल सकता है जर्मनी के कासेल की एक हायर फेडरल कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनली को हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। कर्मचारी की कंपनी की इंश्योरेंस फर्म ने इस दुर्घटना को काम के दौरान जाने के दौरान हादसा नहीं मानते हुए हर्जाना देने से इनकार कर दिया था।