मेरठ: लड़की को जबरन घर में खींचकर 9 साल पहले किया था रेप, जान से मारने की दी थी धमकी, दुष्कर्मी को 7 साल की कैद
मेरठ: 9 साल पहले आरोपी ने लड़की को घर में खींचकर जबरन रेप की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। लड़की के पिता ने किठौर थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
मेरठ: 9 साल पहले आरोपी ने लड़की को घर में खींचकर जबरन रेप की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। लड़की के पिता ने किठौर थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। कोर्ट ने दुष्कर्मी को 7 साल की कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय अपर जिला जज/ त्वरित न्यायालय मेरठ अंकित मित्तल ने रेप के आरोपी विजय पाल पुत्र श्यामलाल निवासी शाहजहांपुर थाना किठौर मेरठ को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को 7 साल का कारावास व 30 हजार रुपए के अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी क्रिमिनल मोहित गुप्ता ने बताया कि 8 मार्च 2012 को थाना किठौर में पीड़ित पक्ष ने मुकदमा दर्ज कराया था।
पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी पुत्री अपने एक घर से दूसरे घर जा रही थी। तभी आरोपी विजय पाल जबरदस्ती उसकी लड़की को जबरदस्ती खींच कर अपने घर में खींच कर ले गया और डरा धमका कर बलात्कार किया। आरोपी ने धमकी देते हुए कहा कि यदि उसने किसी को इस बारे में बताया तो वह उसे जान से मार देगा।
परिजनों को जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फौरन एक्शन लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पेशी के दौरान न्यायालय में आरोपी ने कहा कि इसे झूठा फंसाया जा रहा है। जिसका सरकारी वकील ने कड़ा विरोध किया। कुल 7 गवाह न्यायालय में पेश हुए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए 7 साल की कारावास और 30 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।