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पाकिस्तान कोर्ट ने दी चार को मौत की सजा,हाफिज सईद के घर के बाहर किया था विस्फोट

23 जून, 2021 को सईद के आवास के बाहर हुए विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई थी और 20 से अधिक घायल हो गए थे।

23 जून, 2021 को सईद के जौहर शहर के आवास के बाहर हुए विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई थी और 20 से अधिक अन्य घायल हो गए थे। इलाके में कई घरों, दुकानों और वाहनों को भी नुकसान पहुंचा था। आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) लाहौर ने प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के ईद गुल, पीटर पॉल डेविड, सज्जाद शाह और जियाउल्लाह को नौ मामलों में मौत की सजा सुनाई। एक अन्य संदिग्ध आयशा बीबी को पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई।
अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 56 गवाह पेश किए। आरोप है कि गुल ने कार में विस्फोटक लगाया था। यह कार पीटर पाल की थी, जबकि सज्जाद, जियाउल्लाह और आयशा ने भी धमाके को अंजाम देने में मदद की। पिछले ही सप्ताह पाकिस्तानी अदालत ने इस विस्फोट को अंजाम देने के सिलसिले में गिरफ्तार एक महिला आयशा बीबी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) ने महिला संदिग्ध आयशा बीबी को गिरफ्तार किया था। बीबी ने पिछले महीने लाहौर उच्च न्यायालय में दायर जमानत याचिका में दावा किया था कि उसका विस्फोट से कोई संबंध नहीं है और पुलिस के पास उसे गिरफ्तार करने के लिए कोई स्वीकार्य आधार नहीं है। आतंकवाद रोधी अदालत के न्यायाधीश अरशद भुट्ट ने यहां कोट लखपत जेल में बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान आयशा बीबी नामक एक महिला को पांच साल कैद की सजा भी सुनाई। अदालत के अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा,लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने प्रतिबंधित संगठन तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के ईद गुल, पीटर पॉल डेविड, सज्जाद शाह और जियाउल्ला को मौत की सजा सुनाई। एक अन्य आरोपी आयशा बीबी को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई।

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