राजनीति

विधानसभा चुनाव: जीत के बाद जुलूस नहीं निकाल सकेंगे प्रत्याशी, मतगणना स्थल पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मोबाइल ले जाने पर रहेगी रोक

बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रत्याशियों और मुख्य एजेंटों को मतगणना के दौरान कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति देने की मांग की है। ताकि वो मतों की गिनती का हिसाब-किताब लगा सके।

जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने कलेक्ट्रेट सभागार में चुनाव के उम्मीदवारों एवं पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि मतगणना के लिए स्ट्रांग रूम सुबह साढ़े सात बजे खोला जाएगा। आठ बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। मतगणना स्थल पर प्रत्याशी और उनके एजेंट को किसी तरह का इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, प्रत्याशियों को विजय जुलूस निकालने की भी अनुमति नहीं होगी।जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में प्रत्याशियों और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में 10 मार्च को होने वाली मतगणना के संबंध में जरूरी जानकारी दी गई। मौके पर सभी से मतगणना को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील की गई। मौके पर बताया कि जीत की घोषणा के बाद विजयी प्रत्याशी जुलूस नहीं निकाल सकेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि नोएडा के फेज-2 स्थित फूल मंडी में 10 मार्च को मतगणना होगी। सुबह 7:30 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। प्रत्याशी और उनके एजेंट वहां मौजूद रह सकते हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। प्रत्याशियों से अपने एजेंटों के साथ समय पर मतगणना स्थल पर पहुंचने के लिए कहा गया है। जिससे मौके पर किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो सके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि किसी भी प्रत्याशी और एजेंट को मतगणना स्थल के अंदर मोबाइल, कैलकुलेटर, लैपटॉप के अलावा किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल पर बिना पास के प्रवेश नहीं मिलेगा। सभी प्रत्याशी अपना और अपने एजेंट संबंधित रिटर्निंग अफसर के यहां से अपना प्रवेश पास प्राप्त कर लें।जिलाधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं उम्मीदवार मतगणना के लिए अपने एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। मतगणना को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मतगणना स्थल पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की ड्यूटी लगाई जाएगी, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके।

उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर सक्षम अधिकारी के माध्यम से जारी किए गए पास के द्वारा ही सभी प्रवेश कर सकेंगे। उन्होंने सभी उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि मतगणना के लिए राजनीतिक दलों के माध्यम से जो एजेंट बनाए जा रहे हैं, उनके संबंधित आरओ के माध्यम से समय पर अपने प्रवेश पास प्राप्त कर लें, जिससे सभी एजेंट निर्धारित समय से पूर्व मतगणना हाल में प्रवेश कर सकें।बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रत्याशियों और मुख्य एजेंटों को मतगणना के दौरान कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति देने की मांग की है। ताकि वो मतों की गिनती का हिसाब-किताब लगा सके। जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने कहा है वो लिखित रूप में यह मांग उपलब्ध करा दें। इस पर आयोग से अनुमति मांगी जाएगी। अगर आयोग स्वीकृति दे देता है तो उस पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों पर ही मतगणना पूरी की जाएगी।

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