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Crypto के विज्ञापन को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी, जानें नए बदलाव

एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI) ने क्रिप्टो करेंसी के विज्ञापन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं, जो 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगी |

एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI) ने वर्चुअल डिजिटल एसेट और क्रिप्टो करेंसी के विज्ञापन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं, जो 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगी. क्रिप्टो के विज्ञापनों के लिए नई गाइडलाइंस को लेकर लंबे समय से सरकार के साथ चर्चा की जा रही थी और इसे सरकार व दूसरे स्टेकहोल्डर्स के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है. नई गाइडलाइन के अनुसार अब क्रिप्टो के विज्ञापनों में ग्राहकों को स्पष्ट तौर पर निवेश से जुड़े जोखिमों की जानकारी देनी होगी.

एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) की ओर से आज वर्चुअल डिजिटल एसेट के लिए गाइडलाइन जारी की जाएगी. क्रिप्टो विज्ञापनों के लिए नई गाइडलाइंस को लेकर लंबे समय से सरकार के साथ चर्चा की जा रही थी. नई गाइडलाइन के लिए तहत, क्रिप्टो विज्ञापनों को ग्राहकों को स्पष्ट तौर पर निवेश से जुड़े जोखिमों की जानकारी देनी होगी. एएससीआई की जनरल सेक्रेटरी मनीषा कपूर ने कहा कि क्रिप्टो विज्ञापनों के साथ रिस्क की जानकारी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ग्राहकों को किसी भी तरह के भ्रामक दावों से दूर रखा जाए. साथ ही मुनाफे के बढ़ा-चढ़ाकर किए जाने वाले दावों पर भी सचेत किया जा सके.
बता दें कि देश में विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए एएससीआई एक सेल्फ रेग्युलेटरी बॉडी है.ASCI के मुताबिक, क्रिप्टो विज्ञापनों के साथ रिस्क की जानकारी दी जाएगी. ऐसा इसलिए किया है ताकि ग्राहकों को किसी भी तरह के भ्रामक दावों से दूर रखा जाए. साथ ही मुनाफे के बढ़ा-चढ़ाकर किए जाने वाले दावों पर भी सचेत किया जा सके. बता दें कि देश में विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए ASCI एक सेल्फ रेग्युलेटरी बॉडी है.

1 अप्रैल 2022 से सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट-संबंधी विज्ञापनों पर लागू होंगी. VDA प्रोडक्ट्स और VDA एक्सचेंजों या VDA की विशेषता वाले सभी विज्ञापनों में निम्नलिखित अस्वीकरण होना चाहिए. साफ लिखना होगा क्रिप्टो और NFT अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट हैं और भारी जोखिम हो सकता है.

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