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NEET PG Counselling: सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पीजी मेडिकल काउंसलिंग पर सुनाया फैसला, सत्र में OBC और EWS आरक्षण रहेगा बरकरार

NEET PG Counselling: सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पीजी मेडिकल काउंसलिंग पर फैसला सुना दिया है। फैसले के तहत इस सत्र में OBC और EWS आरक्षण बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 27 फीसदी OBC आरक्षण को मंजूरी दे रहे हैं, और काउंसलिंग को फौरन शुरू करने की जरूरत है।

NEET PG Counselling: सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पीजी मेडिकल काउंसलिंग पर फैसला सुना दिया है। फैसले के तहत इस सत्र में OBC और EWS आरक्षण बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 27 फीसदी OBC आरक्षण को मंजूरी दे रहे हैं, और काउंसलिंग को फौरन शुरू करने की जरूरत है।

10% EWS आरक्षण भी इस साल जारी रहेगा। EWS आरक्षण भविष्य में जारी रहेगा या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट मार्च में करेगी। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ ने ये फैसला सुनाया है कि वह पांडेय समिति की सिफारिशों को अगले साल से लागू करने के लिए मंजूरी देती है।

29 जुलाई को केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था।  इसमें कहा गया था कि मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में ऑल इंडिया कोटा के तहत ओबीसी को 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा था कि नीट काउंसलिंग को शुरू करने की इजाजत दें, वहीं केंद्र के फैसले का विरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आठ लाख रुपये के क्राइटेरिया को हटाकर वैकल्पिक तौर पर 2.5 लाख की लिमिट तय की जा सकती है।

जो उम्मीदवार नीट के माध्यम से चयनित होते हैं, उसमें से MBBS के लिए 15 प्रतिशत सीटें और MS और MD पाठ्यक्रमों के लिए 50 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटा के माध्यम से भरती हैं।

केंद्र सरकार की ओर से उसका पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रख रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 27 फीसदी ओबीसी कोटा और 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण दे रहे हैं। ये तो जनवरी 2019 से ही लागू है। यूपीएससी में भी ये कोटा दे रहे हैं। ऐसे में जनरल कैटेगरी को सीटों की कोई हानि नहीं हुई है, बल्कि सीटों की संख्या तो 25 फीसदी बढ़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि पीजी कोर्स में आरक्षण के लिए कोई मना नहीं है।

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